GRAP-III
Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-III लागू होने के बावजूद वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। आज सुबह 8 बजे कई स्टेशनों पर AQI का स्तर 400 से ऊपर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 8 बजे बवाना में सबसे अधिक एक्यूआई स्तर 460 दर्ज किया गया, जबकि एनएसआईटी द्वारका में सबसे कम एक्यूआई 216 दर्ज किया गया।

आज सुबह का AQI
इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का क्षेत्र जहरीली धुंध की घनी परत में लिपटा हुआ था। इस क्षेत्र में AQI 396 दर्ज किया गया जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है। चांदनी चौक में AQI 455, वजीरपुर में 452, रोहिणी में 447, जहांगीरपुरी में 447, आरके पुरम में 440, मुंडका में 438, अशोक विहार में 438, आईटीओ में 438 दर्ज किया गया।
वहीं, विवेक विहार में 434, नेहरू नगर में 434, बुराड़ी क्रॉसिंग में 433, नरेला में 432, आनंद विहार में 431, पंजाबी बाग में 428, सोनिया विहार में 428 दर्ज किया गया। 425, पटपड़गंज 421, अलीपुर 418, डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज 417, ओखला फेज-2 417, नॉर्थ कैंपस 414, जेएलएन स्टेडियम 409, पूसा 402, मंदिर मार्ग 402, आया नगर 400, द्वारका सेक्टर-8 400 दर्ज किया गया। बुधवार को दिल्ली में शाम 4 बजे औसत AQI 418 दर्ज किया गया। (Delhi Pollution)
राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आने के कारण, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पहले ही पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में GRAP के तहत चरण ।।। प्रतिबंध लागू कर दिए हैं और दिल्ली की वायु को ‘गंभीर’ श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया है।
Delhi Pollution: सुप्रीम कोर्ट का आदेश
कल, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण संकट में योगदान देता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने आदेश दिया, “हम पंजाब और हरियाणा राज्य को निर्देश देते हैं कि वे एक रिपोर्ट दाखिल करें कि पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।” (Delhi Pollution)
GRAP-IV लागू करने की मांग
मामले में एक वकील ने पीठ को बताया कि CAQM ने GRAP-III को लागू किया है, लेकिन स्थिति की मांग है कि इसके बजाय जीआरएपी-IV को लागू किया जाए। GRAP-III में गंभीर वायु गुणवत्ता के लिए सख्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से अधिकांश गैर-ज़रूरी निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध, कुछ वाहनों (BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहन) पर प्रतिबंध और छोटे छात्रों (कक्षा 5 तक) के लिए हाइब्रिड या ऑनलाइन शिक्षा की ओर रुख शामिल है। यह योजना गैर-स्वच्छ ईंधन सुविधाओं पर औद्योगिक गतिविधियों को भी प्रतिबंधित करती है और गैर-आपातकालीन डीजल जनरेटर सेटों पर प्रतिबंध लगाती है। (Delhi Pollution)









