IRCTC स्कैम: लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को IRCTC घोटाले (IRCTC Scam) के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। अदालत ने इस मामले के ट्रायल (मुकदमे) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

लालू प्रसाद यादव ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ आरोप (Charges) तय किए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा है। हालांकि, अदालत ने फिलहाल चल रहे ट्रायल पर किसी भी तरह का स्टे लगाने से मना कर दिया, जिसे लालू यादव (Lalu Yadav) के लिए एक कानूनी झटके के रूप में देखा जा रहा है।

आपको बता दे कि यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे के दो होटलों (पूरी और रांची) के रखरखाव का ठेका देने के बदले पटना में एक प्राइम लोकेशन पर कीमती जमीन रिश्वत के तौर पर ली गई थी।

फिलहाल अदालत के इस फैसले का मतलब है कि निचली अदालत में मामले की सुनवाई और गवाही की प्रक्रिया जारी रहेगी। सीबीआई को अब हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा।

बिहार की राजनीति में इस फैसले को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। आरजेडी समर्थकों को उम्मीद थी कि कोर्ट से ट्रायल पर रोक मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल कानूनी लड़ाई और लंबी खिंचती नजर आ रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जबकि आरजेडी इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बता रही है।

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