Jacqueline Fernandez Money Laundering Case: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज, सुकेश चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में औपचारिक आरोप तय किए। अदालत ने इन तीनों के खिलाफ मुकदमा शुरू कर दिया है। सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों से जुड़े एमसीओसीए में भी औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए हैं।
Jacqueline Fernandez Money Laundering Case: जैकलीन फर्नांडीज ने आरोपों से किया इनकार
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) प्रशांत शर्मा ने अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की उगाही से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले और MCOCA मामले में संबंधित आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए। जैकलीन फर्नांडीज अदालत में पेश हुईं और उन्होंने आरोपों से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उन पर केवल मनी लॉन्ड्रिंग का ही आरोप है।
आरोपियों के खिलाफ जुलाई में शुरू होगी सुनवाई
हालांकि, सुकेश ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने MCOCA मामले में आरोपों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उनकी पत्नी लीना मारिया ने MCOCA मामले में विरोध जताते हुए आरोपों पर हस्ताक्षर किए। बाकि सभी ने अभियोगों पर हस्ताक्षर किए और मुकदमे की मांग की। MCOCA मामले में 17 आरोपी हैं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 आरोपी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई 16 जुलाई को और MCOCA मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होनी है। (Jacqueline Fernandez Money Laundering Case)
न्यायालय दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई गवाहों की सूची के अनुसार अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को दर्ज करेगा।30 मई को अदालत ने अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की उगाही से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था। 200 करोड़ रुपये की कथित जबरन वसूली से जुड़े MCOCA मामले में सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जैकलीन इस जबरन वसूली मामले में आरोपी नहीं हैं।
अदालत ने कहा- आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद, मुकदमा चलाया जाएगा
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करते हुए सहायक न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कहा, “मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रथम दृष्टया, रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है जिसके आधार पर सभी आरोपियों, अर्थात् सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल उर्फ लीना पॉलोस, दीपक रामनानी, प्रदीप रामदानी, बी. मोहनराज, अरुण मुथु, डी. कमलेश कोठारी, पिंकी ईरानी, जैकलीन फर्नांडीज, पूजा सिंह, धर्म सिंह मीना, महेंद्र प्रसाद सुंद्रियाल, सुंदर बोरा, कोमल पोद्दार, जितेंद्र नरूला, अविनाश कुमार और जय प्रकाश सिंघल के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा होता है, जिसके लिए उक्त आरोपियों पर पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है।” (Jacqueline Fernandez Money Laundering Case)
दिल्ली हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोप तय किए
दिल्ली पुलिस ने अदिति सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जैकलीन फर्नांडीस की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र को रद्द करने की मांग की थी। ईडी द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र में उनका नाम शामिल था। ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद, जैकलीन फर्नांडीस को समन जारी किया गया। अदालत में पेश होने के बाद उन्हें जमानत मिल गई।
सुकेश चंद्रशेखर हिरासत में हैं। हालांकि, उनकी पत्नी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीओसीए मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। 1 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपों के औपचारिक निर्धारण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुकेश चंद्रशेखर ने इस मामले में उच्च न्यायालय का रुख किया है। हाल ही में, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए अपना आवेदन वापस ले लिया। (Jacqueline Fernandez Money Laundering Case)









