Pranit More Viral Video Controversy: मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे (Pranit More) के शो का ‘370 रुपये की बिरयानी’ वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कानूनी संकट में बदल गया है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने कॉमेडियन प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने प्रणित मोरे और टिप्पणी करने वाले युवक को 22 जून 2026 को पेश होने का समन भेजा है।
Pranit More Viral Video Controversy: क्या है यह पूरा मामला?
यह विवाद गुरुग्राम में हुए प्रणित मोरे के एक लाइव ‘क्राउड वर्क’ शो से शुरू हुआ। शो के दौरान हिमांशु जांगड़ा नाम के एक दर्शक ने अपनी डेट का किस्सा सुनाया। उसने बताया कि उसने एक लड़की पर चिकन बिरयानी के लिए लगभग 370 रुपये खर्च किए थे। जब लड़की ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा, तो उसने कमेंट किया, “मैंने कहा कि 370 रुपये लगे हैं, तो उसे तो वसूल तो करूंगा ही”।
युवक ने आगे बताया कि उसने उस पैसे के बदले लड़की की इच्छा के बिना शारीरिक संबंध या किस (Kiss) बनाने के लिए दबाव डाला। इस बात को रोकने के बजाय शो में मौजूद दर्शक और खुद कॉमेडियन प्रणित मोरे जोर-जोर से हंसने लगे। प्रणित ने इसे ‘पीक गुरुग्राम कंटेंट’ कहा और युवक को इनाम भी दिया। बाद में इस क्लिप को एडिट करके प्रणित ने खुद अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। (Pranit More Viral Video Controversy)
वीडियो वायरल होते ही पूरे देश में गुस्सा फैल गया। सेलिब्रिटीज और आम जनता ने इसकी जमकर आलोचना की। लोगों का कहना है कि यह जोक महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाने को बढ़ावा देता है। विवाद बढ़ता देख गुरुग्राम की कंपनी ‘स्टारविक डिजाइन’ ने आरोपी युवक हिमांशु जांगड़ा को नौकरी से निकाल दिया।
वायरल वीडियो पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस की कार्रवाई, NCW ने मांगा जवाब
प्रणित मोरे और हिमांशु दोनों ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी। प्रणित ने माना कि हंसने के बजाय उन्हें इस कमेंट का विरोध करना चाहिए था। इसके बाद प्रणित ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया। पुलिस ने इंटरनेट पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत प्रणित मोरे, हिमांशु और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। (Pranit More Viral Video Controversy)
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया है। उन्होंने हरियाणा के डीजीपी को पत्र लिखकर 7 दिनों में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही प्रणित और हिमांशु को 22 जून को दोपहर 4 बजे आयोग के सामने हाजिर होने का आदेश दिया है।









