No PUC No Fuel: राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार सख्त कदम उठा रही है। गुरुवार से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा फेज लागू हो गया है, जिसके तहत दिल्ली में सिर्फ BS-6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिलेगी। इससे कम मानक वाले दूसरे राज्यों के निजी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है।
No PUC No Fuel नियम लागू
दिल्ली में ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम भी लागू हो गया है। इसके तहत, पॉल्युशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगा। बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं।
इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 126 चेक प्वाइंटों और बार्डरों पर 580 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिनके साथ 37 प्रखर वैन भी होंगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को पेट्रोल पंप डीलर संघ और वरिष्ठ ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान कैसे होगी?
मंत्री ने निर्देश दिए कि पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे, वाइस अलर्ट और पुलिस सहयोग के साथ यह व्यवस्था लागू की जाए। कहा कि प्रदूषण नियंत्रण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। PUC के बिना ईंधन देना प्रतिबंधित है और सभी डीलरों को इसका पालन सुनिश्चित करने में सहयोग देना होगा। (No PUC No Fuel)
इस फैसले से गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा से दिल्ली में रोजाना आने-जाने वाली 12 लाख गाड़ियो पर असर पड़ने की संभावना है। आज से नोएडा से 4 लाख से ज्यादा , गुरुग्राम से 2 लाख और गाजियाबाद से 5.5 लाख वाहनों को दिल्ली में आने से रोक दिया जाएगा।
दिल्ली में GRAP-4 के तहत निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर पूरी तरह बैन है। CNG, इलेक्ट्रिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए 100 हॉटस्पॉट्स पर गूगल मैप मदद लेगा। नियम तोड़ने पर वाहन जब्ती, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत सजा मिलेगी। (No PUC No Fuel)
50% कर्मचारियों को WFH के आदेश
इसके साथ ही राजधानी में हवा की क्वालिटी खराब होने के बीच, दिल्ली सरकार ने एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी प्राइवेट और सरकारी संस्थानों को गुरुवार से अपने स्टाफ के लिए 50% वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) पॉलिसी लागू करने का आदेश दिया गया है, ऐसा न करने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। (No PUC No Fuel)









