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राम मंदिर दान गबन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ IPS की अगुवाई में SIT पर विचार करने को कहा, राजनीतिकरण पर लगाई रोक

Ram Mandir Embezzlement Case

Ram Mandir Embezzlement Case: अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे और चंदे के कथित गबन के मामले पर 20 जुलाई 2026 को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक अनुभवी और वरिष्ठ आईपीएस (IPS) अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (SIT) के पुनर्गठन की संभावना पर विचार करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही देश की शीर्ष अदालत ने मामले से जुड़े सभी पक्षों और याचिकाकर्ताओं को इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की सख्त चेतावनी दी है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और निर्देश शेयर किए हैं। अदालत ने स्थानीय पुलिस के बजाय वित्तीय मामलों की जांच में अनुभवी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व वाली एसआईटी (SIT) को मुख्य जांच सौंपने पर सरकार से निर्देश प्राप्त करने को कहा है।

Ram Mandir Embezzlement Case: कथित दान गबन मामले में अब तक 8 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि राज्य ने अपने पूर्व निर्देशों के अनुपालन में स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी है। उन्होंने कहा कि जांच में प्रगति हो रही है और आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मेहता ने आगे बताया कि संज्ञेय अपराधों की जांच के लिए एक SIT का गठन किया जा चुका है। स्थिति रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, पीठ ने एसआईटी की संरचना पर सवाल उठाया और राज्य से जांच को एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में रखने पर विचार करने को कहा।

इसमें कहा गया है, “हम दो-तीन दिन बाद इस मामले पर विचार करेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप एसआईटी के गठन के संबंध में निर्देश प्राप्त करें … एसआईटी का नेतृत्व एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, जिसने पहले भी इस तरह की जांच की हो।” अदालत ने कहा कि आगे की कार्यवाही करने से पहले वह इस बीच स्थिति रिपोर्ट की जांच करेगी। (Ram Mandir Embezzlement Case)

शीर्ष अदालत ने मामले का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के वकील को मामले को राजनीतिक रंग देने के खिलाफ भी चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों को कड़े शब्दों में कहा, “राजनीति मत कीजिए। यह दंड संहिता के तहत अपराध करने का एक सीधा-सा मामला है। इसमें केवल निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है, और इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा।”

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने बताया कि मंदिर निर्माण के दौरान देशभर में दान की रसीदें जारी की गईं, लेकिन कथित तौर पर उनमें से कई रसीदें मंदिर के खातों तक नहीं पहुंचीं। उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि ऐसी रसीदों का विवरण ट्रस्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया जाए ताकि श्रद्धालु यह सत्यापित कर सकें कि उनके द्वारा दिए गए दान का हिसाब रखा गया है या नहीं। हालांकि न्यायालय इस बात से सहमत था कि दान और प्राप्तियों का ऐसा रिकॉर्ड ठीक से रखा जाना चाहिए, लेकिन उसने कहा कि इस मुद्दे को व्यावहारिक रूप से निपटाया जाना चाहिए। (Ram Mandir Embezzlement Case)

27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राप्त नकद दान, सोने और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के कथित बड़े पैमाने पर गबन की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस जनहित याचिका (PIL) पर अब 27 जुलाई 2026 को अगली सुनवाई करेगा, जहां उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी जांच की रूपरेखा और अपने निर्देशों से कोर्ट को अवगत कराएगी।

इसी बीच, निर्मोही अखाड़ा द्वारा दायर एक अलग याचिका में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि मंदिर का वर्तमान प्रबंधन सर्वोच्च न्यायालय के 2019 के अयोध्या फैसले के अनुरूप नहीं चल रहा है। अखाड़ा ने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट की वर्तमान संरचना और कार्यप्रणाली सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए ट्रस्ट की स्थापना के निर्देश देते समय परिकल्पित ढांचे से भटक गई है। (Ram Mandir Embezzlement Case)

यह पूरा मामला राम मंदिर ट्रस्ट को श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में वित्तीय अनियमितताओं और गबन के आरोपों से संबंधित है, जिसकी कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं।


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