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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज होगी FIR, यौन शोषण के मामले में कोर्ट का आदेश!

Swami Avimukteshwaranand Harassment

Swami Avimukteshwaranand Harassment: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण न्यायालय ने शनिवार को ज्योतिष पीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश धार्मिक नेता पर नाबालिगों के यौन शोषण के आरोपों के बाद आया है।

Swami Avimukteshwaranand Harassment: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR के निर्देश

अपर जिला जज विनोद कुमार चौरसिया ने प्रयागराज के झूंसी थाने को तुरंत मामला दर्ज कर विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है। यह आदेश शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज (श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के प्रमुख) द्वारा दायर एक याचिका पर आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वाराणसी के विद्यामठ और स्वामी के आश्रम में नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया गया है। (Swami Avimukteshwaranand Harassment)

अदालत के आदेश के बाद अब झूसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया जाएगा। शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने धारा 173 (4) के तहत शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

13 फरवरी को, दो नाबालिग शिकायतकर्ताओं के बयान वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से अदालत में दर्ज किए गए थे और अदालत ने पुलिस रिपोर्ट का औपचारिक संज्ञान लिया। इन बयानों को दर्ज करने और रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। (Swami Avimukteshwaranand Harassment)

पुलिस की चुप्पी के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया

श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट से जुड़े और शाकुंभरी पीठाधीश्वर के रूप में सेवा कर रहे आशुतोष ब्रह्मचारी ने झूसी पुलिस द्वारा कथित तौर पर मामला दर्ज न करने के बाद 28 जनवरी को धारा 173 (4) के तहत आवेदन दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में नाबालिग बच्चों का शोषण किया गया और उन्होंने अदालत में सबूत के तौर पर एक सीडी प्रस्तुत करने का दावा किया है।

अदालत ने प्रयागराज जिले के झूसी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को निर्देश दिया कि वे रिकॉर्ड में मौजूद सूचना और सामग्री के आधार पर तत्काल FIR दर्ज करें। FIR कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दर्ज की जानी है और जांच पूरी तरह से कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार की जानी है। (Swami Avimukteshwaranand Harassment)

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें राजनीति से प्रेरित और झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि गौ-रक्षा और अन्य धार्मिक मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। (Swami Avimukteshwaranand Harassment)


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