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सबरीमाला सोना चोरी मामले में केरल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, मुख्य पुजारी कंडारारू राजीवरू गिरफ्तार

Sabarimala Gold Theft Case

Sabarimala Gold Theft Case: केरल क्राइम ब्रांच ने सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सबरीमाला के मुख्य पुजारी (तंत्री) और 13वें आरोपी कंडारारू राजीवरू (66) को गिरफ्तार कर लिया है। केरल पुलिस ने बताया कि विशेष जांच दल (SIT) उससे पूछताछ कर रहा है।

Sabarimala Gold Theft Case: केरल क्राइम ब्रांच की कार्रवाई

तिरुवनंतपुरम जनरल अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के बाद, तंत्री को कोल्लम सतर्कता न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। अदालत का समय पूरा होने के बाद, उसे न्यायाधीश के आवास पर पेश किया जाएगा।

यह गिरफ्तारी अपराध संख्या 3701/सीबी/सीयू-आईवी/टीवीपीएम/डी/2025 के तहत दर्ज की गई है और यह आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों सहित कई आरोपों पर आधारित है। (Sabarimala Gold Theft Case)

आरोपों की सूची: आपराधिक विश्वासघात से भ्रष्टाचार तक

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 48 के तहत जारी गिरफ्तारी नोटिस के अनुसार, यह मामला सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर लगे सोने की परत चढ़े तांबे के पैनलों और सजावटी संरचनाओं को हटाने और संभालने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। दशावतारों, राशि चिन्हों, ऊपरी दहलीज और प्रभामंडल प्लेटों को दर्शाने वाले पैनलों को मरम्मत और पुनर्वर्णीकरण के लिए मई 2019 में हटा दिया गया था।

जांचकर्ताओं का कहना है कि चेंगन्नूर के थाझामोन मैडम के सदस्य और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के तहत वंशानुगत तांत्रिक राजीव को बेंगलुरु स्थित यूबी ग्रुप द्वारा पहले किए गए सोने की परत चढ़ाने की जानकारी पूरी तरह से थी। (Sabarimala Gold Theft Case)

संबंधित अवधि के दौरान थंत्री पद पर आसीन होने के बावजूद, उन पर आरोप है कि उन्होंने मंदिर की संपत्तियों को हटाए जाने पर आपत्ति नहीं जताई या इसकी रिपोर्ट नहीं की, जिन्हें निर्धारित अनुष्ठानों, रीति-रिवाजों का पालन किए बिना या दैवीय सहमति प्राप्त किए बिना एक निजी व्यक्ति को सौंप दिया गया था।

क्राइम ब्रांच का यह भी आरोप है कि राजीव 18 और 19 मई, 2019 को सबरीमाला सन्निधानम में महत्वपूर्ण अनुष्ठानों के दौरान मौजूद थे, जब पैनलों को हटाया गया था और बाद में जब उन्हें जून 2019 में फिर से स्थापित किया गया था, लेकिन उन्होंने उल्लंघनों को रोकने या रिपोर्ट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। (Sabarimala Gold Theft Case)

जांचकर्ताओं के अनुसार, यह आपराधिक चुप्पी और मौन सहमति के समान था, जिससे आरोपी व्यक्तियों को गैरकानूनी लाभ प्राप्त करने में सुविधा हुई और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड को नुकसान हुआ। जांच में साजिश में उसकी कथित भूमिका और त्रावणकोर देवस्वोम नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन का खुलासा होने के बाद गिरफ्तारी की गई। नियमावली के अनुसार, मंदिर की मूल्यवान संपत्तियों की मरम्मत का काम मंदिर परिसर के भीतर ही किया जाना चाहिए, न कि बाहर।


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