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Al qaeda Terrorist: NIA स्पेशल कोर्ट का फैसला, अल-कायदा साजिश मामले में दो आतंकियों को 20 महीने की सजा

Al qaeda Terrorist

Al qaeda Terrorist: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक विशेष अदालत ने अलकायदा से जुड़े अलकायदा आतंकी साजिश मामले में दो और आरोपियों को दोषी ठहराया है और उन्हें 20 महीने की अवधि के लिए जेल भेज दिया है।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ निवासी मोहम्मद मुस्तकीम और शकील को NIA कोर्ट ने आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1बी) (ए) और आईपीसी की धारा 120बी के तहत दोषी ठहराया। लखनऊ की विशेष कोर्ट ने दोनों को 20 महीने की कैद की सजा सुनाई। उन पर 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

Al qaeda Terrorist: अलकायदा से जुड़े आतंकी साजिश का खुलासा

जांच के बाद, NIA ने मामले में गिरफ्तार कुल छह आरोपियों के खिलाफ एक मुख्य और एक पूरक आरोप पत्र दायर किया। पिछले महीने NIA कोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़ी एक आतंकी साजिश में शामिल होने के आरोप में एक आरोपी को कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।

ये गिरफ्तारियाँ अल-क़ायदा के एक सदस्य उमर हलमंडी द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर हुईं, जिसने खुद लखनऊ में कुछ लोगों की पहचान की थी और उन्हें इस क्षेत्र में अल-क़ायदा मॉड्यूल स्थापित करने के लिए भर्ती किया था। उसने पुलिस को अल-क़ायदा से जुड़े ‘अंसार गजवतुल हिंद’ (एजीएच) के बारे में भी जानकारी दी थी, जो 15 अगस्त, 2021 से पहले उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों, खासकर लखनऊ में कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए बनाया गया एक संगठन है। (Al qaeda Terrorist)

हथियार और गोला-बारूद की खरीद

NIA के अनुसार, मोहम्मद मोईद ने दो अन्य आरोपियों शकील और मोहम्मद मुस्तकीम के साथ मिलकर एजीएच की आतंकी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए हथियार और गोला-बारूद हासिल करने में आरोपी मिनहाज और मुसीरुद्दीन की मदद की। (Al qaeda Terrorist)

NIA ने कहा कि मिन्हाज को तौहीद और आदिल नबी, उर्फ मूसा, ने कट्टरपंथी बनाया और बाद में मुसीरुद्दीन के साथ मिलकर साजिश रची, जिसने आतंकी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए वफ़ादारी (बैयत) की भी कसम खाई थी। मिन्हाज और मुसीरुद्दीन ने मिलकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री हासिल की।

अदालत ने मोहम्मद मोइद को पहले ही जेल में बिताई गई अवधि, यानी 1 साल, 9 महीने और 13 दिन, की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा, उस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1बी) (ए) के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा आरोपी द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने के बाद सुनाई गई। (Al qaeda Terrorist)



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