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कफ सिरप तस्करी मामला, गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी शुभम जायसवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, सुनवाई अगले हफ्ते टली

Cough syrup smuggling case

Cough syrup smuggling case: हाई-प्रोफाइल कोडीन-आधारित कफ सिरप तस्करी मामले में, कथित फरार आरोपी शुभम जायसवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हालाँकि, गुरुवार को याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी और मामला अगले सप्ताह के लिए टाल दिया गया।

Cough syrup smuggling case: NDPS अधिनियम के तहत गंभीर आरोप

कार्यवाही के दौरान, राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि इस मामले में NDPS अधिनियम के अलावा, (BNS) के तहत अतिरिक्त धाराएँ भी लगाई गई हैं। इस दलील के बाद, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से मामले को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे पीठ ने स्वीकार कर लिया।

वाराणसी और गाजियाबाद में मामलों का सामना कर रहे शुभम जायसवाल ने FIR रद्द करने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। 15 नवंबर, 2025 को वाराणसी के कोतवाली थाने में NDPS एक्ट के तहत एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें शुभम, उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल और 28 अन्य लोगों को प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के आरोप में नामजद किया गया था। (Cough syrup smuggling case)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई टली

इस बीच, भोला प्रसाद जायसवाल ने भी FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाल ही में सोनभद्र पुलिस ने उन्हें कोलकाता से गिरफ्तार किया है, जिससे कथित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत मिलता है।

इसी मामले में कई अन्य आरोपियों ने भी राहत की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अब सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थानांतरित कर दी गई है, इसलिए उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अदालत FIR रद्द करने, BNS धाराएं जोड़ने और गिरफ्तारी से संरक्षण पर बहस करेगी। (Cough syrup smuggling case)


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