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Delhi: कनॉट प्लेस में अवैध पार्किंग और गलत दिशा में गाड़ी चलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 223 चालान और 18 वाहन जब्त

Delhi

Delhi: कनॉट प्लेस ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को NDMC के सहयोग से बाबा खड़क सिंह मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास अवैध पार्किंग और गलत दिशा में गाड़ी चलाने के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में 223 चालान काटे गए और 18 वाहनों को क्रेन द्वारा उठाया गया, जिसका उद्देश्य हनुमान मंदिर के आसपास के क्षेत्र को जाम-मुक्त बनाना और सुचारू यातायात सुनिश्चित करना था।

Delhi: अधिकृत पार्किंग विकल्पों की जानकारी और जागरूकता अभियान

यह अभियान नई दिल्ली रेंज के डीसीपी ट्रैफिक के सुपरविजन में, ट्रैफिक इंस्पेक्टर (संसद मार्ग) और एनडीएमसी के सहयोग से किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में यातायात को सुचारू बनाना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना था। अभियान के दौरान, जनता को आस-पास के अधिकृत पार्किंग विकल्पों के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें भीड़भाड़ और अवैध पार्किंग से बचने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। (Delhi)

इस अभियान का ध्यान क्षेत्र में स्थित दो मुख्य अधिकृत पार्किंग सुविधाओं पर केंद्रित था। बीकेएस मार्ग पर कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के निकट स्थित NDMC मल्टी-लेवल कार पार्किंग और उसी सड़क पर श्री हनुमान मंदिर के सामने स्थित एक अतिरिक्त कार पार्किंग स्थल।

गलत दिशा में ड्राइविंग पर FIR तक की कार्रवाई

इस अभियान के दौरान कुल 201 यातायात उल्लंघन दर्ज किए गए। अधिकारियों ने उल्लंघनकर्ताओं को 88 ई-चालान और 108 वीओसीए (वाहन अपराध चालान) जारी किए। इसके अलावा, पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने वाले पांच वाहनों को NDMC की क्रेन से टो किया गया। इस अभियान के दौरान कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में एक टीएसआर (तीन पहिया वाहन) चालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई, जो यातायात की विपरीत दिशा में वाहन चला रहा था। (Delhi)

दिल्ली यातायात पुलिस ने सुचारू यातायात और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के विशेष अभियान जारी रखने का संकल्प लिया है। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों में ही वाहन पार्क करें और जुर्माना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करें। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बार-बार उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन का खतरा

इससे पहले 3 मई को, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यातायात चालानों के निपटान के लिए एक नई, संरचित और समयबद्ध प्रणाली की घोषणा की, जो सड़क अनुशासन के प्रति सख्त दृष्टिकोण का संकेत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही केंद्र द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में किए गए संशोधनों को लागू करेगी। संशोधित प्रणाली चालान प्रक्रिया को अधिक सख्त, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित बनाती है। (Delhi)

एक वर्ष के भीतर पांच या उससे अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को गंभीर अपराधी माना जाएगा। संशोधित नियमों के तहत ऐसे मामलों में ड्राइवर का लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
चालान जारी होने के बाद, उल्लंघनकर्ता के पास जुर्माना अदा करने या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इसे चुनौती देने के लिए 45 दिन का समय होगा। यदि इस अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो चालान स्वीकार कर लिया जाएगा और भुगतान अगले 30 दिनों के भीतर करना होगा।

यदि चुनौती खारिज कर दी जाती है, तो व्यक्ति 30 दिनों के भीतर जुर्माना अदा कर सकता है या चालान राशि का 50 प्रतिशत जमा करने के बाद अदालत में जा सकता है। निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई न करने पर चालान स्वीकृत मान लिया जाएगा और 15 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जा सकता है। शिकायत निवारण अधिकारी को 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर निर्णय अपलोड करना होगा। (Delhi)

हर रोज इलेक्ट्रॉनिक नोटिस किए जाएंगे जारी

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रतिदिन इलेक्ट्रॉनिक नोटिस जारी किए जाएंगे। भुगतान न करने की स्थिति में करों के भुगतान और ड्राइवर लाइसेंस या पंजीकरण संबंधी अनुरोधों की प्रक्रिया सहित वाहन संबंधी सभी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। (Delhi)

पोर्टल पर वाहन को ‘लेनदेन के लिए प्रतिबंधित’ के रूप में चिह्नित किया जाएगा, जिससे बकाया राशि का भुगतान होने तक आगे का कोई भी लेन-देन प्रभावी रूप से अवरुद्ध हो जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर और न्यायालय के आदेशों के अधीन, पुलिस या अधिकृत अधिकारी उल्लंघन में शामिल वाहनों को जब्त भी कर सकते हैं। सभी चालान पंजीकृत वाहन मालिक के नाम पर जारी किए जाएंगे, जिन्हें एसएमएस, ईमेल या अन्य डिजिटल माध्यमों से सूचित किया जाएगा।

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