Deoria BSA Shalini Srivastava: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कथित रिश्वतखोरी और एक सहायक शिक्षक को आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े मामले में देवरिया की निलंबित बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) शालिनी श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की अध्यक्षता वाली सिंगल-जज बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यालय को ‘आदेश बेचने की खुली दुकान’ बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
Deoria BSA Shalini Srivastava: 48 लाख की कथित रिश्वत मांग और शिक्षक की आत्महत्या ने कैसे लिया कानूनी मोड़
जानकारी के मुताबिक, इस मामले में FIR इसी साल 22 फरवरी को गोरखपुर जिले के गुलरीहा पुलिस स्टेशन में मृतक कृष्ण मोहन सिंह की पत्नी गुड़िया सिंह द्वारा दर्ज कराई गई थी। कृष्ण मोहन सिंह साल 2016 से कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मंदारसन, गौरी बाजार, देवरिया में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे।
आरोपों के अनुसार, बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और कार्यालय क्लर्क संजीव सिंह ने कथित तौर पर तीन शिक्षकों – कृष्ण मोहन सिंह, ओमकार सिंह और अपर्णा तिवारी – से उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने के बदले में 16 लाख रुपये प्रत्येक की रिश्वत की मांग की, जो कुल मिलाकर 48 लाख रुपये बनती है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शिक्षकों ने गहने गिरवी रखकर और ऋण लेकर राशि का भुगतान किया। (Deoria BSA Shalini Srivastava)
सुसाइड नोट, वीडियो और CCTV फुटेज बने अभियोजन पक्ष के अहम सबूत
इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि 20 फरवरी 2026 को कृष्ण मोहन सिंह को बीएसए कार्यालय बुलाया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न किया गया और उनसे और पैसे मांगे गए। बाद में उसी रात, 20 और 21 फरवरी के बीच, उन्होंने कथित तौर पर छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपनी मौत से पहले एक वीडियो और सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर बीएसए और क्लर्क संजीव सिंह को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
पुलिस ने मृतक के पास से वीडियो और ऑडियो क्लिप भी बरामद किए हैं, जिनमें कथित तौर पर वह रिश्वत के भुगतान के बारे में बात कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज से यह भी पुष्टि हुई है कि कृष्णा मोहन सिंह 20 फरवरी को बीएसए कार्यालय गए थे। उच्च न्यायालय ने पाया कि आरोप गंभीर हैं और यह भी कहा कि आत्महत्या नोट, गवाह ओमकार सिंह के बयान और वीडियो ऑडियो क्लिप सहित सबूत अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं। (Deoria BSA Shalini Srivastava)
निलंबित BSA और क्लर्क पर गंभीर धाराएं, गिरफ्तारी से बचने के आरोप
शालिनी श्रीवास्तव, जो पहले से ही निलंबित हैं, उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108, 351(3) और 61(2) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि आरोप बेहद गंभीर थे और अवैध रिश्वतखोरी में कथित रूप से शामिल अधिकारियों को तब राहत नहीं दी जा सकती जब किसी सरकारी कार्यालय को कथित तौर पर ऑर्डर बेचने के स्थान में बदला जा रहा हो। अदालत ने आगे कहा कि मृतक कथित तौर पर मानसिक उत्पीड़न का शिकार था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली।
एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही निलंबित बीएसए और लिपिक फरार चल रहे हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार कोर्ट-कचहरी का सहारा ले रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा ₹25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। (Deoria BSA Shalini Srivastava)









