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IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामला: लालू-राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय, कोर्ट ने कहा- ‘आरोपियों को इससे फायदा मिला

IRCTC Hotel Corruption Case

By-Vaishali

IRCTC Hotel Corruption Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। यह मामला 2004-2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव के ठेकों में भ्रष्टाचार से जुड़ा है।

कोर्ट ने धोखाधड़ी, षड्यंत्र और भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। लालू प्रसाद यादव ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

लालू प्रसाद यादव और परिवार पर क्या आरोप हैं? (IRCTC Hotel Corruption Case)

यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते रांची और पुरी स्थित दो आईआरसीटीसी होटलों की निविदा में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।

वे अदालत में प्रत्यक्ष रूप से पेश हुए। अदालत ने धोखाधड़ी, षड्यंत्र और भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। हालाँकि, सभी आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र का आरोप है।

अदालत ने क्यों तय किए आरोप? जानें मुख्य कारण

यह आदेश खुली अदालत में सुनाया गया और अदालत विस्तृत आदेश अपलोड करेगी। अदालत ने कहा कि सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। लालू प्रसाद यादव ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि वह मुकदमे का सामना करेंगे।

वहीं, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। (IRCTC Hotel Corruption Case)

24 सितंबर को अदालत ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। यह मामला लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान आईआरसीटीसी होटल टेंडरों के रखरखाव कार्य के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है।

न्यायालय ने जांच एजेंसी और आरोपी व्यक्तियों के वकीलों की दैनिक आधार पर दलीलें सुनने के बाद 29 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था। केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने 1 मार्च को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर अपनी बहस पूरी कर ली थी। इस मामले में 14 आरोपी हैं।

सीबीआई की जांच

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने तर्क दिया था कि आईआरसीटीसी के दो होटलों के रखरखाव के ठेकों के आवंटन में आरोपियों की ओर से भ्रष्टाचार और साजिश रची गई थी। एसपीपी डीपी सिंह ने अधिवक्ता मनु मिश्रा के साथ मिलकर तर्क दिया था कि आईआरसीटीसी के दो होटलों के रखरखाव के ठेकों को एक निजी कंपनी को आवंटित करने में भ्रष्टाचार और साजिश रची गई थी।

सीबीआई ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। यह मामला उस समय से जुड़ा है जब लालू प्रसाद यादव 2004-2009 के दौरान रेल मंत्री थे।

क्या है आईआरसीटीसी के दो होटलों का मामला? (IRCTC Hotel Corruption Case)

आरोप है कि आईआरसीटीसी के दो होटलों, बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी, के रखरखाव का ठेका विजय और विनय कोचर की निजी कंपनी सुजाता होटल को हस्तांतरित कर दिया गया था। सीबीआई का आरोप है कि इस सौदे के बदले में लालू प्रसाद यादव को एक बेनामी कंपनी के ज़रिए तीन एकड़ बेशकीमती ज़मीन मिली।

7 जुलाई, 2017 को सीबीआई ने लालू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एजेंसी ने लालू और उनके परिवार से जुड़े पटना, नई दिल्ली, रांची और गुड़गांव स्थित 12 ठिकानों पर छापेमारी भी की। दूसरी ओर, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से दलील दी गई कि आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने लायक कोई सबूत नहीं है और उन्हें इस मामले में बरी किया जाना चाहिए। (IRCTC Hotel Corruption Case)

आरोपों से इनकार

लालू प्रसाद यादव के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने दलील दी कि लालू प्रसाद यादव की ओर से कोई अनियमितता नहीं हुई है। टेंडर निष्पक्ष तरीके से दिया गया था। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। उन्हें आरोपों से मुक्त किया जाना चाहिए।

सीबीआई ने 5 जुलाई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। अप्रैल 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया गया था। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120बी (सहित 420) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) (सहित 13 (1) (डी) के तहत आरोप लगाए थे। (IRCTC Hotel Corruption Case)


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