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Mohammed Shami: हसीन जहां की याचिका पर SC का नोटिस, मोहम्मद शमी और पश्चिम बंगाल सरकार से मांगा जवाब

Mohammed Shami

Mohammed Shami: सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी और पश्चिम बंगाल सरकार से उनकी अलग हो चुकी पत्नी हसीन जहां की याचिका पर जवाब माँगा है। हसीन जहां ने गुजारा भत्ता बढ़ाने की माँग की है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें और उनकी बेटी को ₹4 लाख का मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था।

सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अंतरिम आधार पर भरण-पोषण के लिए शमी की पत्नी और बेटी को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश काफी अच्छा है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को अपनी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां और बेटी को हर महीने 4 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि हसीन जहां को 1.50 लाख रुपये प्रति माह और बेटी को 2.50 लाख रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देना होगा।

Mohammed Shami की पत्नी हसीन जहां का तर्क

हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में भरण-पोषण पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह रजनेश बनाम नेहा (2021) मामले में निर्धारित भरण-पोषण को नियंत्रित करने वाले स्थापित कानूनी सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने में विफल रहता है। उनका तर्क है कि दी गई राशि मोहम्मद शमी की उच्च आय या विवाह के दौरान उनके और उनकी बेटी के जीवन स्तर के अनुरूप नहीं है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 20 के तहत, आर्थिक राहत पर्याप्त, निष्पक्ष, उचित और वैवाहिक जीवन शैली के अनुरूप होनी चाहिए। जहां का कहना है कि उनके बच्चे को भी अन्य शीर्ष क्रिकेटरों के बच्चों के समान शिक्षा और जीवनशैली के मानक प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया गया है। (Mohammed Shami)

याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि उसकी शिक्षा या काम करने की क्षमता उसके भरण-पोषण के अधिकार को नकार नहीं सकती, क्योंकि अदालत को पति की वित्तीय क्षमता और सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा।

शमी (Mohammed Shami) की मासिक आय लगभग 59.96 लाख बताते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि एक-तिहाई आय के नियम को लागू करने पर भी, दी गई राशि बेहद अपर्याप्त है। इसलिए, वह अपने लिए 7 लाख रुपये प्रति माह और अपनी बेटी के लिए लाख रुपये प्रति माह, या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली किसी भी अधिक राशि का बढ़ा हुआ अंतरिम भरण-पोषण चाहती हैं।

कब हुई थी हसीन जहां और मोहम्मद की शादी?

पूर्व मॉडल हसीन जहां ने 2014 में मोहम्मद शमी से शादी की थी। 2015 में इस जोड़े को एक बेटी हुई। हसीन जहां द्वारा शमी पर घरेलू हिंसा और व्यभिचार का आरोप लगाने के बाद 2018 में शमी और हसीन जहां अलग हो गए। तब से वे तलाक के मुकदमे में उलझे हुए हैं, और गुजारा भत्ता व अन्य मामलों को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। (Mohammed Shami)

Hasin Jahan

इस साल जुलाई में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शमी (Mohammed Shami) को अपनी अलग रह रही पत्नी हसीन जहाँ और बेटी को हर महीने 4 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। जहाँ को 1.50 लाख रुपये प्रति माह, जबकि बेटी को 2.50 लाख रुपये प्रति माह देने होंगे।

पूर्व मॉडल हसीन जहाँ ने 2014 में मोहम्मद शमी से शादी की थी। साल 2019 के मार्च महीने में पुलिस ने शमी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए (दहेज उत्पीड़न) और 354ए (यौन उत्पीड़न) से संबंधित आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।


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