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मानहानि मामले में पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने माना- राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप; जानें पूरा मामला

Pawan Khera Gets Anticipatory Bail

Pawan Khera Gets Anticipatory Bail: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला असम पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा की शिकायत पर दायर आपराधिक मानहानि और जालसाजी के मामले से संबंधित है।

Pawan Khera Gets Anticipatory Bail: व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अदालत की सख्त टिप्पणी

सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने पाया कि खेड़ा और शिकायतकर्ता के पति दोनों ने आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में नहीं डाला जा सकता। खेड़ा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “इस स्तर पर, हम इस तथ्य से अवगत हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हल्के में खतरे में नहीं डाला जा सकता है।”

गुवाहाटी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर

गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद खेड़ा ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल चंदुरकर की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए, बशर्ते जांच अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले उचित नियम और शर्तें लागू हों। (Pawan Khera Gets Anticipatory Bail)

जमानत की शर्तें: अदालत ने खेड़ा को क्या निर्देश दिए?

अदालत ने खेड़ा को जांच में सहयोग करने और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे जांच या मुकदमे की कार्यवाही के दौरान सबूतों को प्रभावित या उनमें छेड़छाड़ न करें और सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश न छोड़ें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट मुकदमे की सुनवाई के दौरान, यदि आवश्यक समझा जाए, तो कोई भी अतिरिक्त शर्तें लगाने के लिए स्वतंत्र है। (Pawan Khera Gets Anticipatory Bail)

बचाव पक्ष की दलीलें: अभिषेक मनु सिंहवी ने क्या कहा?

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था , जिसमें खेरा के वकील अभिषेक मनु सिंहवी ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल के भागने का कोई खतरा नहीं है और न ही वह जांच में सहयोग करने के लिए अनिच्छुक हैं। उन्होंने पूछा, “हिरासत में पूछताछ के जरिए अपमानित करना क्यों जरूरी है?” उन्होंने यह भी बताया कि यह महज मानहानि का मामला है। (Pawan Khera Gets Anticipatory Bail)

इस मामले को अभूतपूर्व बताते हुए, सिंहवी ने बताया कि सरमा द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए बयान अश्लील थे और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने खेड़ा को आजीवन कारावास की धमकी दी थी, और इन टिप्पणियों की तुलना “संवैधानिक काउबॉय” और “संवैधानिक रैम्बो” से की।

आरोप-प्रत्यारोप से कैसे बढ़ा विवाद?

यह मामला खेड़ा के उन आरोपों से उपजा है कि रिनिकी भुयान सरमा के पास कई विदेशी पासपोर्ट थे और विदेशों में उनके वित्तीय हित थे। असम चुनावों से पहले , एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेड़ा के इस दावे पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया कि रिनिकी शर्मा के पास तीन देशों के पासपोर्ट हैं और उन्होंने विदेशों में काफी संपत्ति अर्जित की है।

चुनावों से पहले इन आरोपों को राजनीतिक हथकंडा बताते हुए सरमा ने कहा कि ये दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि वह और उनकी पत्नी दोनों आपराधिक और दीवानी मानहानि के मुकदमे दायर करेंगे। (Pawan Khera Gets Anticipatory Bail)


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