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South Korea: दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को उम्रकैद!

South Korea

South Korea: दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे कड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आजीवन कारावास की सजा दी है। आपको बता दें कि, यह मामला पिछले साल उनके द्वारा अचानक लगाए गए ‘मार्शल लॉ’ और उसके बाद हुए ‘विद्रोह’ से जुड़ा हुआ है।

South Korea: सड़कों पर उतरा जन-सैलाब

पिछले साल यून सुक योल ने अचानक टेलीविजन पर आकर देश में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी थी, जिससे पूरे देश में अफरा-तफरी मच गई थी। जिसके बाद उन पर आरोप लगा कि उन्होंने संसद को ठप करने और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सेना का सहारा लिया, जिसे अदालत ने ‘विद्रोह’ और ‘असंवैधानिक’ माना। इस फैसले के बाद दक्षिण कोरिया की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए थे, जिसके कारण अंततः उन्हें अपने पद से हटना पड़ा। (South Korea)

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि “संविधान की रक्षा करना राष्ट्रपति का प्राथमिक कर्तव्य है, लेकिन यून सुक योल ने व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए देश की लोकतांत्रिक नींव को हिलाने की कोशिश की।
आपको बता दें कि, ​यह घटना न केवल दक्षिण कोरिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह देश का राष्ट्रपति ही क्यों न हो। (South Korea)

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