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UP Vehicle Rule: यूपी नंबर की बाइक खरीद रहें हैं तो ध्यान दें, योगी सरकार ने बदल दिया ये नियम

अगर आप उत्तर प्रदेश में UP नंबर की नई बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर कुछ बड़े और सख्त बदलाव किए हैं, जो सीधे आपकी जेब और सुरक्षा से जुड़े हैं।

उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब ‘रफ्तार’ से पहले ‘सुरक्षा’ का पहरा होगा। योगी सरकार ने परिवहन नियमों में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव कर दिया है, जो सीधे आपकी जेब और जान दोनों पर असर डालेगा। अब आप शोरूम जाकर सिर्फ पैसे देकर बाइक लेकर बाहर नहीं निकल सकते। नए शासनादेश के मुताबिक, यूपी में बाइक का रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी तब तक मुमकिन नहीं होगी, जब तक आप सरकार द्वारा तय किए गए नए सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते। यह बदलाव केवल कागजी नहीं है, बल्कि लखनऊ से लेकर नोएडा और गाजीपुर तक हर डीलरशिप पर सख्ती से लागू कर दिया गया है। अगर आप पुराने ढर्रे पर बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो रुकिए, क्योंकि बिना इन नियमों को जाने आपकी नई गाड़ी का सपना अधूरा रह सकता है।

योगी सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों को कम करने के लिए ‘जीरो एक्सीडेंट विजन’ (Accident Vision) के तहत ये बदलाव किए हैं

डबल हेलमेट की अनिवार्यता

अब यूपी में नई बाइक खरीदते समय दो ISI मार्क वाले हेलमेट लेना अनिवार्य है। डीलर को वाहन के चालान और रजिस्ट्रेशन के साथ दोनों हेलमेट की फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। यह नियम चालक और पीछे बैठने वाली सवारी (Pillion Rider) दोनों की सुरक्षा के लिए है।

HSRP और डिजिटल नंबर प्लेट

 अब पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी गई है। नई बाइक की डिलीवरी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उस पर High-Security Registration Plate (HSRP) फिट न हो जाए। नंबर प्लेट मिलने के बाद ही शोरूम से गाड़ी बाहर ले जाने की अनुमति है।

पंजीकरण शुल्क में बदलाव

राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ‘ग्रीन सेस’ को रजिस्ट्रेशन शुल्क में शामिल कर दिया है। पेट्रोल से चलने वाली बाइकों पर पंजीकरण शुल्क में मामूली वृद्धि की गई है, जबकि इलेक्ट्रिक बाइकों (EV) के लिए रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह फ्री रखा गया है।

ई-केवाईसी अनिवार्य

अब गाड़ी खरीदने के लिए आधार कार्ड के जरिए e-KYC करना जरूरी है। इससे फर्जी पते पर गाड़ी खरीदने वालों और अपराधों में बाइक के इस्तेमाल पर लगाम लगेगी।

सरकार क्या है नया नियम?

वहीं यूपी परिवहन आयुक्त किंजल सिंह (Kinjal Singh) की तरफ से राज्य के सभी डीलरों को यह निर्देश भेज दिया है। हालांकि, पहले भी प्रदेश में डीलरों को हेलमेट नहीं खरीदने पर दो पहिया वाहन की बिक्री न करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। राज्य में सड़क दुर्घटना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खास तौर पर दो पहिया चालकों की हादसे में मौत होने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सख्त कानून लागू करने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार ने माना है कि सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ने से सरकार पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है। सरकार को कई हादसों में मुआवजा देना पड़ता है।

डीलरों को दिए गए ये निर्देश

परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने का आदेश दिए हैं। प्रदेश के सभी दो पहिया वाहन विक्रेता को isi मार्क युक्त दो हेलमेट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र पंजीयन और अन्य दस्तावेजों वा पोर्टल पर अपलोड करना होगा. वाहन खरीदने वालों को ही इसकी कीमत अदा करनी होगी. परिवहन आयुक्त ने कहा कि पीछे बैठने वाले व्यक्तियों को हेलमेट लगाने की आदत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कमिटी और रोड सेफ्टी ने सभी प्रदेशों को हेलमेट पहनने के लिए शक्ति से पालन कराने का निर्देश दिया है।

कुल मिलाकर, योगी सरकार का यह कदम उत्तर प्रदेश को सड़क सुरक्षा के मामले में एक मॉडल राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। हालांकि, दो हेलमेट और बढ़े हुए सुरक्षा मानकों के कारण शुरुआती लागत में 2,000 से 3,000 रुपये का इजाफा हो सकता है, लेकिन यह खर्च सड़क पर आपकी जिंदगी की कीमत से बड़ा नहीं है। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि जो डीलर इन नियमों की अनदेखी करेंगे, उनका ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए, यदि आप शोरूम जा रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास वैध दस्तावेज और सुरक्षा नियमों की पूरी समझ हो।

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