Ashutosh Ranka and Sourav Das Granted Bail: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली की स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की अर्जी को खारिज करते हुए दोनों नेताओं को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। वे पिछले 7 दिनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे।
Ashutosh Ranka and Sourav Das Granted Bail: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और गिरफ्तारी का मामला
यह पूरा मामला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक धरना स्थल जंतर-मंतर से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर 2026 को CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास को हिरासत में लिया था। दोनों नेताओं पर आरोप था कि उन्होंने प्रतिबंधित और डी-नोटीफाइड विरोध स्थल जंतर-मंतर पर लगे सुरक्षा बैरिकेड्स को लांघा और पूर्व में दिए गए शांति बांड की शर्तों का उल्लंघन किया।
इसके बाद, 14 अक्टूबर को SEM कोर्ट ने दोनों को 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। 19 अक्टूबर को हिरासत अवधि पूरी होने पर कोर्ट ने जमानतियों के दस्तावेजों में कुछ कमियों और उनकी क्षमता पर संदेह जताते हुए हिरासत को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया था। (Ashutosh Ranka and Sourav Das Granted Bail)
दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पर याचिका ली वापस
दशहरे की छुट्टियों और न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के बीच दोनों नेताओं की कानूनी टीम ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और मामले की तत्काल या रात में ही सुनवाई करने की मांग की थी। बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने जब दोनों नेताओं की उम्र पूछी, तो उन्होंने टिप्पणी की कि “दोनों Gen Z नहीं हैं”। हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले का इंतजार करने को कहा, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली थी।
SEM कोर्ट में डेढ़ घंटे चली बहस और पुलिस की मांग खारिज
बुधवार दोपहर 2 बजे जब दोनों नेताओं को हिरासत खत्म होने पर विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, तो दिल्ली पुलिस ने उनकी जेल हिरासत को 3 दिन और बढ़ाने की मांग की। करीब डेढ़ घंटे तक चली लंबी बहस के बाद, SEM कोर्ट ने पुलिस की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट में नए जमानती और जरूरी दस्तावेज पेश किए गए, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। (Ashutosh Ranka and Sourav Das Granted Bail)
शर्तों के साथ रिहाई का रास्ता साफ
अदालत ने दोनों CJP नेताओं का रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया है। चूंकि यह मामला शांति बांड के उल्लंघन से जुड़ा था, इसलिए उन्हें सख्त हिदायत और शर्तों के साथ बेल दी गई है कि वे भविष्य में ऐसी किसी भी गैर-कानूनी या शांति भंग करने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। कागजी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आज रात तक दोनों नेताओं की तिहाड़ जेल से रिहाई हो जाएगी। CJP खेमे ने इस फैसले को अपनी कानूनी टीम की बड़ी जीत बताया है।









