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Uttar Pradesh: ताजमहल के पास कथित अवैध वृक्ष कटाई और निर्माण को लेकर NGT ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा

Uttar Pradesh

Uttar Pradesh: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने ताजमहल के पास कथित अवैध पेड़ कटाई और निर्माण को लेकर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है, जिसमें शाहजहां पार्क में अवैध निर्माण और आगरा-ग्वालियर हाईवे पर हरित पट्टी के अतिक्रमण जैसे गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघनों पर चिंता जताई गई है, जिसपर अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।

Uttar Pradesh: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का नोटिस

अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की पीठ ने पाया कि मूल आवेदन में पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने संबंधित प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 12 मार्च, 2026 की तारीख निर्धारित की।

जगन प्रसाद तेहरिया द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि आगरा विकास प्राधिकरण ने ताजमहल और आगरा किले के बीच स्थित 100-200 साल पुराने शाहजहाँ पार्क के अंदर कियोस्क, पक्के रास्ते और ईंट-सीमेंट संरचनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया है।

यह दावा किया जाता है कि निर्माण गतिविधि में सदियों पुराने पेड़ों की जड़ों के पास गड्ढे खोदना शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप हरित आवरण का विनाश हुआ और पक्षियों और तितलियों के आवास में व्यवधान उत्पन्न हुआ। (Uttar Pradesh)

ताजमहल के हवाई दायरे में वृक्ष कटाई

आवेदक ने यह भी आरोप लगाया कि आगरा नगर निगम ग्वालियर रोड पर मधु नगर से आगे निर्धारित हरित पट्टी पर कंक्रीट का सेल्फी प्वाइंट ढांचा बना रहा है। अन्य आरोपों में 509 आर्मी बेस वर्कशॉप से लेकर सैया तक राजमार्ग के दोनों ओर अनिवार्य हरित पट्टी के किनारे निजी व्यक्तियों द्वारा अंधाधुंध वृक्ष कटाई और अवैध निर्माण, साथ ही मेट्रो निर्माण कार्यों के दौरान आवश्यक अनुमतियों के बिना कथित वृक्ष कटाई शामिल है।

सुनवाई के दौरान, आवेदक ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में 1 मई, 2025 को पारित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए तर्क दिया कि ताजमहल के पांच किलोमीटर के हवाई दायरे में वृक्षों की कटाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति अनिवार्य है, चाहे वृक्षों की संख्या कितनी भी हो। वृक्षों और हरियाली को हुए नुकसान के दावों के समर्थन में तस्वीरें भी प्रस्तुत की गईं। (Uttar Pradesh)

ट्रिब्यूनल ने आवेदक के आगरा विकास प्राधिकरण को कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल करने के मौखिक अनुरोध को स्वीकार कर लिया और पक्षकारों के ज्ञापन में संशोधन करने का निर्देश दिया। कई प्रतिवादियों की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिए गए हैं, जबकि नवगठित प्राधिकरण सहित शेष प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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