UP Election 2027: ‘इस बार भाजपा 300 पार…’, यूपी चुनाव से पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा दावा UP को मिलेंगे 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे… रोबोटिक्स पार्क और साइबर सेंटर को मंजूरी; योगी सरकार ने 22 प्रस्तावों पर लगाई मुहर UP Election 2027: ‘ओवैसी यूपी के लिए बहुत उत्तम, योगी को फायदा होगा’, बाबा रामदेव के बयान से प्रदेश की सियासत में हलचल यूपी में Cyclone Arnab का खतरा! 40-50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, इन जिलों में IMD का अलर्ट; किसानों को दी गई खास सलाह Microsoft का बड़ा फैसला! 60,000 कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का ऑफर, भारत पर भी पड़ सकता है असर MLC Election Result 2026: यूपी, बिहार समेत 4 राज्यों की 28 सीटों पर मतगणना, जानें कहां किसके बीच मुकाबला
UP Election 2027: ‘इस बार भाजपा 300 पार…’, यूपी चुनाव से पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा दावा UP को मिलेंगे 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे… रोबोटिक्स पार्क और साइबर सेंटर को मंजूरी; योगी सरकार ने 22 प्रस्तावों पर लगाई मुहर UP Election 2027: ‘ओवैसी यूपी के लिए बहुत उत्तम, योगी को फायदा होगा’, बाबा रामदेव के बयान से प्रदेश की सियासत में हलचल यूपी में Cyclone Arnab का खतरा! 40-50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, इन जिलों में IMD का अलर्ट; किसानों को दी गई खास सलाह Microsoft का बड़ा फैसला! 60,000 कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का ऑफर, भारत पर भी पड़ सकता है असर MLC Election Result 2026: यूपी, बिहार समेत 4 राज्यों की 28 सीटों पर मतगणना, जानें कहां किसके बीच मुकाबला

तुर्कमान गेट पथराव मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, जानें वजह

Turkman Gate Stone Pelting Case

Turkman Gate Stone Pelting Case: तुर्कमान गेट पथराव मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अदालत कल शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) सायशा चड्डा ने आरोपी अदनान, कैफ, कासिफ, अरीब और समीर की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

क्या है कैफ का सीसीटीवी सबूत? (Turkman Gate Stone Pelting Case)

कैफ, कासिफ और अरीब की ओर से अधिवक्ता एम असद बेग पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि अभियुक्तों को 7 जनवरी को सुबह लगभग 3 बजे गिरफ्तार किया गया था, इससे पहले कि FIR सुबह लगभग 9 बजे दर्ज की गई थी। CCTV फुटेज से पुष्टि हुई कि कैफ शाम 7 बजे से लेकर अपनी गिरफ्तारी तक अपने घर पर ही थे।

बचाव पक्ष के वकील ने यह भी बताया कि घटना के समय अरीब चितली कबर में मौजूद था। यह स्थान घटना स्थल से लगभग 1-2 किलोमीटर दूर है। वे घटना स्थल के पास ही एक ही इलाके के निवासी हैं, इसलिए वे एक ही क्षेत्र में थे। (Turkman Gate Stone Pelting Case)

अदनान की गिरफ्तारी

अदनान की ओर से यह बताया गया कि उसे उसके घर से लगभग 1:30 बजे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस जिस CCTV फुटेज पर निर्भर थी, उसमें वह दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया। पुलिस की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) अतुल श्रीवास्तव, डॉ. तुषार कडियान और अनीश पेश हुए। उन्होंने यह तर्क दिया कि फैजान-ए-इलाही मस्जिद के पास पर्यावरण विरोधी अभियान दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार चलाया गया था। (Turkman Gate Stone Pelting Case)

पत्थरबाजी और उकसाने का आरोप

अभियान शुरू होने से पहले, डीसीपी ने शांति बनाए रखने का अनुरोध किया और पुलिस ने निषेधाज्ञा जारी की। आरोपियों ने पत्थरबाजी की और अन्य लोगों को उकसाया। दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप संदेश और वीडियो पर भरोसा किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि अदनान के मोबाइल फोन में भड़काऊ संदेश था और उसने इसे कई ग्रुप में भेजा था। उन्होंने कहा कि यह पुलिसकर्मियों पर साधारण हमला नहीं था, यह व्यवस्था पर हमला था।

बचाव पक्ष की दलीलों में अदनान के वकील ने कहा कि वह CCTV फुटेज में दिखाई नहीं दे रहा है। या तो वह संदेश फैला रहा होगा, या फिर वह घटनास्थल पर मौजूद होगा। उस पर हत्या के प्रयास का अपराध नहीं बनता।

सुनवाई के दौरान, इमरान और अदनान दोनों आरोपियों को उनकी नई गिरफ्तारी के बाद पेश किया गया। दोनों आरोपी अदालत में फूट-फूटकर रोने लगे और उन्होंने पुलिस हिरासत के दौरान शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। आरोपों को सुनने के बाद, अदालत ने दोनों आरोपियों से कक्ष में पूछताछ की और इमरान के शरीर पर चोट के निशान पाए। अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। (Turkman Gate Stone Pelting Case)

Comments are closed.

और पढ़ें