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केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे भागीरथ का POCSO केस में सरेंडर, मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज

Bandi Sanjay Kumar Son POCSO Case

Bandi Sanjay Kumar Son POCSO Case: केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे, बंदी भागीरथ साई ने 17 वर्षीय लड़की की मां द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इससे पहले, तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने और देश छोड़ने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा लुक-आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने के बाद वह फरार हो गए थे।

एक बयान में बंदी संजय कुमार ने कहा कि अपने बेटे के खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में और कानून के प्रति सम्मान के कारण, उन्होंने वकीलों के माध्यम से भागीरथ को पुलिस जांच के लिए सौंप दिया।

Bandi Sanjay Kumar Son POCSO Case: बंदी संजय कुमार बोले — “कानून के सामने सभी समान हैं”

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे उनका बेटा हो या आम नागरिक। उन्होंने आगे कहा कि सभी को कानून का पालन करना चाहिए। इससे पहले, तेलंगाना के भाजपा नेता ने जोर देकर कहा कि उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है।

बंदी संजय कुमार ने कहा कि उनके बेटे ने बार-बार इस बात को दोहराया है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने बताया कि शिकायत दर्ज होते ही वे उसे तुरंत पुलिस के हवाले करने वाले थे। हालांकि, वकीलों से सलाह मशवरा करने और उनके सामने उपलब्ध सबूत पेश करने के बाद, वकीलों ने कथित तौर पर कहा कि मामला खारिज कर दिया जाएगा और जमानत निश्चित रूप से मिल जाएगी, जिसके कारण देरी हुई। (Bandi Sanjay Kumar Son POCSO Case) 

बंदी संजय कुमार ने न्यायपालिका पर जताया भरोसा

कुमार ने आगे कहा कि अभी भी वकीलों को लगता है कि जमानत मिलने की संभावना है। हालांकि, उन्होंने मामले में और देरी न करने का फैसला किया और स्वयं अपने बेटे को लाकर वकीलों के माध्यम से जांच के लिए सौंप दिया।

मंत्री ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि सोमवार को अदालती आदेश आने की उम्मीद है, लेकिन न्यायिक प्रणाली के प्रति सम्मान दिखाते हुए और आगे की देरी से बचने के लिए उन्होंने अपने बेटे को जांच के लिए भेजा है। (Bandi Sanjay Kumar Son POCSO Case) 

के. कविता की निष्पक्ष जांच की मांग से बढ़ा राजनीतिक दबाव

साइबराबाद पुलिस ने बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मामला दर्ज करने के बाद भागीरथ के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया। इसी बीच, तेलंगाना रक्षा सेना (टीआरएस) की अध्यक्ष के. कविता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपने बेटे से जुड़े मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की।

भगीरथ को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार रात उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि वह इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं है। (Bandi Sanjay Kumar Son POCSO Case) 

लड़की की मां के गंभीर आरोप और रिश्ते की कहानी

भागीरथ के वकील ने अदालत द्वारा याचिका पर आदेश जारी किए जाने तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी। पुलिस ने 8 मई को 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि भागीरथ का उसकी बेटी के साथ संबंध था और उसने उसका यौन उत्पीड़न किया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यह रिश्ता जून 2025 के आसपास सामान्य परिचितों के माध्यम से शुरू हुआ और इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर जारी रहा। मां ने आरोप लगाया कि भागीरथ ने नाबालिग लड़की का भरोसा जीतने के लिए उससे 18 साल की होने के बाद शादी कराने का वादा किया और उस पर भावनात्मक दबाव डाला। पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो अधिनियम की अधिक सख्त धाराओं को लागू किया। (Bandi Sanjay Kumar Son POCSO Case) 

भागीरथ की पलटवार शिकायत और जबरन शादी का दावा

भागीरथ ने भी जवाबी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे जान-पहचान होने के बाद लड़की उन्हें पारिवारिक समारोहों और सामूहिक सभाओं में आमंत्रित करने लगी। पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर भी एफआईआर दर्ज की।

अपनी शिकायत में, भागीरथ ने कहा कि वह लड़की के परिवार और दोस्तों के एक समूह के साथ कुछ पवित्र स्थानों की यात्रा पर गया था क्योंकि उसे विश्वास था कि परिवार भरोसेमंद है। उसने आगे आरोप लगाया कि लड़की और उसके माता-पिता ने बाद में उस पर शादी करने का दबाव डाला। जब उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो लड़की के माता-पिता ने कथित तौर पर पैसे की मांग की और धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वे उसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करा देंगे। (Bandi Sanjay Kumar Son POCSO Case) 

भागीरथ ने दावा किया कि उसने डर के मारे लड़की के पिता को 50,000 रुपये दिए थे, लेकिन परिवार ने बाद में 5 करोड़ रुपये की मांग की। उसने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने उनकी मांगें पूरी नहीं कीं तो लड़की की मां आत्महत्या कर लेगी।

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