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सपा नेता Azam Khan 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा, शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर लगाए आरोप

Azam Khan

Azam Khan:  समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा सांसद आजम खान 23 महीने बाद उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। आजम खान पर 72 मामले दर्ज थे, जिनमें से सभी में जमानत मिल गई थी। हालांकि, रिहाई में देरी हुई क्योंकि एक मामले में 3000 रुपये का जुर्माना जमा करना बाकी था। जुर्माना जमा करने के बाद अब उनकी रिहाई हो गई है।

शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर लगाए आरोप

आजम खान की अगवानी करने आए सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि उनके सहयोगी और पूर्व लोकसभा सांसद आजम खान को झूठे मामलों में फंसाया गया है। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है और समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है।

सीतापुर जेल में बंद आजम खान को जमानत देने के अदालत के फैसले का स्वागत किया। जसवंतनगर विधानसभा क्षेत्र से छह बार विधायक रहे शिवपाल सिंह यादव ने कहा, ” आजम खान को सरकार ने झूठे मामलों में फंसाया था। हालांकि, अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है और मामलों में उन्हें राहत प्रदान की है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का स्वागत करता हूं। उनके खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज किए गए थे। समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है।”

आजम खान को हाल ही में भूमि अतिक्रमण मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिली है। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को क्वालिटी बार भूमि मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को जमानत दे दी।

क्या है क्वालिटी बार मामला?

आजम खान के वकील मोहम्मद खालिद ने कहा कि इस जमानत के साथ, उन्हें जेल में रखने के लिए कोई लंबित मामला नहीं है, जिससे पता चलता है कि उन्हें जल्द ही रिहा किए जाने की संभावना है। खालिद ने कहा, “इसलिए, ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है जिसके लिए उन्हें जेल में रखा जाए। आज तक, सभी मामलों में ज़मानत मिल चुकी है। इस प्रक्रिया में दो से तीन दिन लग सकते हैं। फ़िलहाल, कोई और मामला लंबित नहीं है।”

कालिटी बार भूमि मामले की व्याख्या करते हुए खालिद ने कहा कि आरोपों में दावा किया गया है कि आजम खान ने 2013 में कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने परिवार के सदस्य को जमीन आवंटित करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था।

खालिद ने कहा, “यह मामला एक सोसाइटी से जुड़ा था, जिसके पास क्वालिटी बार नाम की एक इमारत और कुछ ज़मीन थी। आरोप यह था कि 2013 में जब खान साहब कैबिनेट मंत्री थे, तो उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और सोसाइटी पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस ज़मीन को अपने परिवार के एक सदस्य को पट्टे पर आवंटित कर दिया। जबकि तथ्य कुछ और थे, सोसाइटी स्वतंत्र थी, उसने एक निविदा जारी की थी, और सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाली उनकी पारिवारिक सदस्य, उनकी पत्नी थीं, इसलिए उन्हें ज़मीन आवंटित कर दी गई। यह 2013 का मामला है। 2019 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और 2024 में आगे की जाँच की गई, जिसमें खान साहब को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया। हमने ये सभी तथ्य अदालत में पेश किए, इसलिए आज आखिरकार इसमें भी ज़मानत मिल गई।”

Azam Khan पर दर्ज प्रमुख मामले

आजम खान पर 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से ज़्यादातर मामले 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद दर्ज किए गए हैं, जब उन्होंने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों की जांच शुरू की थी। आजम खान को लगभग 72 मामलों में जमानत मिल चुकी है।

जमीन हड़पने के मामले

आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन खरीदते समय जबरन किसानों की जमीनें हड़पीं। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी शत्रु संपत्ति पर भी अवैध रूप से कब्जा किया। इस मामले में उन्हें और उनके परिवार को सजा भी हुई।

खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर में गरीबों के लिए बने आसरा आवास के लिए जमीन पर अवैध कब्जा किया और लोगों के मकान जबरन तोड़े। इस मामले में भी उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं।

जन्म प्रमाण पत्र का मामला

आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम पर दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ा था। इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी, जिसके कारण अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी।

भड़काऊ भाषण का आरोप

आजम खान पर कई बार भड़काऊ भाषण देने और चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप भी हैं। 2019 में आजम खान पर पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप लगा।

2022 में रामपुर की एक स्पेशल अदालत ने हेट स्पीच के मामले में आजम खान को दोषी पाया और विधानसभा की उनकी सदस्यता भी चली गई।

बकरी-भैंस चोरी का भी मामला

आजम खान सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी, लूटपाट, और अन्य गंभीर धाराओं के तहत भी उन पर मामले दर्ज हैं। एक बहुत ही अजीब मामला उनकी भैंस चोरी होने का भी है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर भैंस चोरी का मामला दर्ज करवाया था। इसके अलावा उन पर बकरी चुराने, सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने और अन्य कई तरह के आरोप हैं।

Azam Khan और उनके परिवार पर लगभग 200 केस दर्ज

आजम खान की मुश्किलें साल 2017 से शुरू हो गई थीं, जब यूपी में बीजेपी की सरकार सत्‍ता में आई थी। आजम खान के खिलाफ 93 मामले सिर्फ रामपुर में दर्ज हैं। आजम खान के खिलाफ कुल 104 केस दर्ज हैं। इसके अलावा आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम के खिलाफ 20 से अधिक मामले दर्ज हैं, और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ करीब 40 मामले दर्ज हैं। वहीं आजम खान की पत्नी 30 मामलों में आरोपी हैं।

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