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IRCTC Scam: राबड़ी देवी ने आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में स्थानांतरण याचिका दायर की, कल हो सकती है सुनवाई

IRCTC Scam

IRCTC Scam: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने IRCTC भ्रष्टाचार मामले में स्थानांतरण याचिका दायर की है। अदालत इस याचिका पर मंगलवार, 25 नवंबर को सुनवाई कर सकती है। यह मामला अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के चरण में है। इस मामले में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं।

यह मामला आरोप तय होने के बाद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के चरण में है। इस आवेदन पर मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई किए जाने की संभावना है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के लिए आरोप तय किए।

IRCTC Scam: आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में क्या हैं प्रमुख आरोप?

यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते रांची और पुरी स्थित दो IRCTC होटलों की निविदा प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) विशाल गोगने ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये थे। अदालत ने धोखाधड़ी, षड्यंत्र और भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के लिए विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। हालाँकि, सभी आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है।

यह आदेश खुली अदालत में सुनाया गया और अदालत द्वारा विस्तृत आदेश अपलोड किया जाना है। अदालत ने कहा कि सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। लालू प्रसाद यादव ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। (IRCTC Scam)

Rabri Devi

24 सितंबर को अदालत ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। यह मामला लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान IRCTC होटल निविदाओं के रखरखाव कार्य के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है। न्यायालय ने जांच एजेंसी और आरोपी व्यक्तियों के वकीलों की दैनिक आधार पर दलीलें सुनने के बाद 29 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने 1 मार्च को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर अपनी बहस पूरी कर ली थी। इस मामले में 14 आरोपी हैं। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने तर्क दिया कि आरोपियों ने दो IRCTC होटल रखरखाव अनुबंधों के आवंटन में भ्रष्टाचार और षड्यंत्र किया।

एसपीपी डीपी सिंह ने अधिवक्ता मनु मिश्रा के साथ मिलकर तर्क दिया था कि IRCTC के दो होटलों के रखरखाव के ठेके एक निजी कंपनी को आवंटित करने में भ्रष्टाचार और साजिश हुई थी। सीबीआई ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। (IRCTC Scam)

यह मामला उस समय से जुड़ा है जब लालू प्रसाद यादव 2004-2009 के दौरान रेल मंत्री थे। आरोप है कि IRCTC के दो होटलों, बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी, के रखरखाव का ठेका विनय कोचर के स्वामित्व वाली निजी फर्म सुजाता होटल को दिया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इस सौदे के बदले में लालू प्रसाद यादव को एक बेनामी कंपनी के माध्यम से तीन एकड़ बेशकीमती जमीन मिली।

7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने लालू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एजेंसी ने पटना, नई दिल्ली, रांची और गुड़गांव में लालू और उनके परिवार से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी भी की। दूसरी ओर, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से दलील दी गई कि IRCTC भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोई सामग्री नहीं है और वह इस मामले में आरोपमुक्त किये जाने के हकदार हैं। (IRCTC Scam)

लालू प्रसाद यादव के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने दलील दी कि लालू प्रसाद यादव की ओर से कोई अनियमितता नहीं हुई है। टेंडर निष्पक्ष रूप से दिया गया था। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। उन्हें आरोपों से मुक्त किया जाना चाहिए। सीबीआई ने 5 जुलाई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। अप्रैल 2018 में आरोप पत्र दायर किया गया था। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120बी के साथ धारा 420, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ धारा 13 (1) (डी) का इस्तेमाल किया था। (IRCTC Scam)


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