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कानपुर लैंबोर्गिनी मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश, 8.5 करोड़ की जमानत के बाद रिहा हुई लग्जरी कार

Kanpur Lamborghini Case

Kanpur Lamborghini Case: कानपुर में हुए हाई-प्रोफाइल लैंबोर्गिनी दुर्घटना मामले में अदालत ने दुर्घटना के बाद जब्त किए गए लग्जरी वाहन को रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी शिवम मिश्रा के वकील धर्मेंद्र सिंह ने शनिवार को इसकी पुष्टि की।

सिंह ने बताया कि दुर्घटना मामले में, अदालत ने कल जब्त किए गए वाहन को छोड़ने का आदेश दिया था और वह आदेश संबंधित पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया था। अदालत ने जिस आदेश के आधार पर वाहन को छोड़ा, वह अदालत का आदेश था। अदालत के आदेश में जमानत की आवश्यकता थी, जिसमें व्यक्तिगत बांड और वाहन के मूल्य के बराबर जमानत की आवश्यकता वाला बांड शामिल था।

Kanpur Lamborghini Case: 8.5 करोड़ रुपये का बॉन्ड और जमानत

वकील ने आगे कहा कि उस आदेश के अनुपालन में, 8.5 करोड़ रुपये की जमानत राशि का भुगतान किया गया और इस प्रकार वाहन को छोड़ दिया गया। पुलिस द्वारा जब्त किया गया वाहन कल रात पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया गया।

यह हादसा 8 फरवरी की दोपहर को झूला पार्क क्रॉसिंग के पास हुआ, जब लैम्बोर्गिनी कार ने एक ऑटो रिक्शा, एक बुलेट मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और बाद में एक खंभे से जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि घटना के समय कार तेज गति से चलाई जा रही थी। (Kanpur Lamborghini Case)

तंबाकू कारोबारी के बेटे को मिली राहत

इसी बीच, 12 फरवरी को कानपुर में लेम्बोर्गिनी दुर्घटना के कथित आरोपी शिवम मिश्रा को जिला न्यायालय ने 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। मीडिया से बात करते हुए उनके वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही थी और उसने मिश्रा को गलत तरीके से गिरफ्तार किया। (Kanpur Lamborghini Case)

इसी बीच, अदालत ने पुलिस की रिमांड याचिका खारिज कर दी। शिवम मिश्रा के वकील मृत्युंजय कुमार ने कहा, “20,000 रुपये के निजी मुचलके पर शिवम मिश्रा की रिमांड याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया।” तंबाकू कारोबारी के.के. मिश्रा के बेटे मिश्रा को 12 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, जब अदालत ने उनके ड्राइवर मोहन के गाड़ी चलाने के दावे को खारिज कर दिया था।

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