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Goa Nightclub Fire Case: गोवा अग्निकांड में बड़ा एक्शन, अदालत ने लूथरा ब्रदर्स को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

Goa Nightclub Fire Case

Goa Nightclub Fire Case: गोवा की एक अदालत ने बुधवार को ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के सह-मालिकों, सौरभ और गौरव लूथरा, को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद आगे की कार्यवाही होगी, जब उन्हें 22 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।

भीषण आग में 25 लोगों की मौत

यह कार्रवाई 6 दिसंबर को वागाटोर स्थित इस नाइटक्लब में लगी भीषण आग के संबंध में की गई है, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस इन मालिकों से सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और अग्निशमन मानकों की अनदेखी के विषय में पूछताछ करेगी।

दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तारी

आगजनी की घटना के बाद थाईलैंड से भागकर आए आरोपियों को मंगलवार को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर मापुसा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) की अदालत में पेश किया गया। लूथरा बंधुओं को अदालत में पेश करने से पहले उनकी चिकित्सा जांच की गई।

Goa Nightclub Fire Case: आरोपियों की 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को गोवा पुलिस को आरोपियों की 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दे दी, जब वे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर उतरे। 6 दिसंबर को अरपोरा नाइटक्लब में लगी आग में 25 लोगों की जान चली गई, जिसके चलते क्लब मालिकों के खिलाफ कथित लापरवाही और अनिवार्य सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के आरोप में आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई।

थाईलैंड से प्रत्यर्पण के बाद, गोवा पुलिस ने मंगलवार को नाइटक्लब मालिकों की ट्रांजिट रिमांड मांगी और दिल्ली की अदालत को बताया कि क्लब में आतिशबाजी का कार्यक्रम बिना उचित अग्नि सुरक्षा उपकरणों और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के आयोजित किया गया था, जिसके बाद भीषण आग लग गई। पुलिस ने कहा कि जांच के महत्वपूर्ण चरण में आरोपियों की गोवा में हिरासत में उपस्थिति आवश्यक है। (Goa Nightclub Fire Case)

पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश करते हुए, गोवा पुलिस ने कहा कि आरोपी उत्तरी गोवा के अरपोरा क्षेत्र में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ के मुख्य मालिक और साझेदार हैं और क्लब के संचालन पर उनका पूरा नियंत्रण था, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, अनुमतियां और परिसर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम शामिल थे।

आगजनी की घटना के बाद की जांच

पुलिस ने बताया कि लूथरा बंधुओं ने यह जानते हुए भी कि आपात स्थिति में निकासी के लिए रेस्तरां के भूतल या डेक पर आपातकालीन निकास द्वार नहीं हैं, आग का प्रदर्शन आयोजित किया। पुलिस ने अदालत को आगे बताया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है, जिसमें लाइसेंस, कार्यक्रम की अनुमति और आंतरिक संचार जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बरामदगी अभी बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के पीछे की साजिश का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। (Goa Nightclub Fire Case)

यह भी बताया गया कि आरोपी घटना के बाद कथित तौर पर विदेश भाग गया था और भारत लौटने के बाद ही उसे गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर, आरोपी की संलिप्तता को इंगित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और आगे की जांच गोवा की सक्षम अदालत के अधिकार क्षेत्र में आएगी।

रिमांड मंजूर करते हुए, अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह आरोपियों को पारगमन के दौरान सुरक्षित हिरासत में रखे और उनके पहुंचने के तुरंत बाद उन्हें गोवा की संबंधित अदालत के समक्ष पेश करे।मजिस्ट्रेट ने आरोपियों की चिकित्सकीय स्थिति पर भी ध्यान दिया, पाया कि वे यात्रा करने के लिए स्वस्थ हैं, और निर्देश दिया कि यात्रा अवधि के दौरान उन्हें सभी निर्धारित दवाएं और आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाए। (Goa Nightclub Fire Case)

इस आदेश के बाद, गोवा राज्य की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सुरजेंदु शंकर दास ने कहा कि पारगमन रिमांड मंजूर कर ली गई है और दोनों आरोपियों को गोवा ले जाया जाएगा। गोवा पुलिस ने 7 दिसंबर को उत्तरी गोवा के अरपोरा अंजुना पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 125, 125(ए), 125 (बी) और 287 के साथ धारा 3(5) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।


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